लखनऊ: 21 मार्च (ए) उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अभय सिंह समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया और सपा विधायक की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया था, जिसके बाद मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेज दिया गया था।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी थी जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधीनस्थल न्यायालय के दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था।
मामला अयोध्या जिले के महाराजगंज थानाक्षेत्र का है।
वर्ष 2010 में विकास सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभय सिंह और उसके साथियों ने उनपर जानलेवा हमला किया।
मामले की सुनवाई आंबेडकर नगर जिला अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी और 10 मई 2023 को अदालत ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
याचिकाकर्ता विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों को बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।