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धर्मांतरण कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया

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प्रयागराज, 23 जून (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जेहाद के मामलों को रोकने के लिए यूपी में लाए गए धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचियों से सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद उस पर एक सप्ताह में प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख लगाई है। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनीशिएटिव व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं के जरिए धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई है।
याचिकाओं में धर्मांतरण कानून को संविधान के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह भी कहा गया कि इससे एक वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न भी किया जा सकता है। याचिकाओं में धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है।

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