मुंबई, 29 अक्टूबर (ए) बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए।
अधिकारी ने कहा, ‘ कानून सभी के लिए समान है। हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते । जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समयसीमा पार हो चुकी है। वह आज रिहा नहीं हो सकेंगे।’
आर्यन के वकीलों ने संकेत दिया था कि थोड़ी देरी से शाम सात बजे तक भी कागजात पहुंचने पर आर्यन की रिहाई संभव हो सकती है, जिसके बाद जेल अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को जमानत देने के एक दिन बाद बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया। इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं। इन शर्तो के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जेल से रिहाई होगी।
उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी।
उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।