कोच्चि: पांच अप्रैल (ए) केरल की एक अदालत ने अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ सुरेश गोपी की उन याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने केरल में वाहन कर से बचने के लिए पुडुचेरी में अपने दो लक्जरी वाहनों को पंजीकृत कराने के वास्ते कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज पेश करने के दो मामलों में उन्हें आरोपमुक्त किये जाने का अनुरोध किया था।
सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों के लिए एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की विशेष अदालत ने गोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।गोपी लोकसभा चुनाव में त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं।
एसीजेएम नैना के. वी. ने दोनों मामलों को आरोप तय करने के लिए 28 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।
पुलिस ने 2017 में 20 लाख रुपये और उससे अधिक की कीमत वाली लक्जरी कारों पर केरल में 20 प्रतिशत कर से बचने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अपने लक्जरी वाहनों को पंजीकृत करने के वास्ते फर्जी आवासीय पते का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए थे।
अभिनेता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और दावा किया कि उन्होंने दो वाहनों को पुडुचेरी में पंजीकृत कराया क्योंकि वहां उनकी कृषि भूमि है, जिसकी देखरेख उनके भाइयों सहित परिवार के सदस्य कर रहे हैं।