नयी दिल्ली: 13 जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रभावी कामकाज के लिए उसकी स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा है कि आयोग के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पिछले बुधवार को कहा कि प्रशासनिक निकायों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके निर्धारित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के वास्ते उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।पीठ ने कहा, ‘‘आयोग की पीठों के गठन से संबंधित नियम बनाने की मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के दायरे में हैं।’’
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीआईसी जैसी संस्थाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थापित की जाती हैं, जिसके लिए एक स्तर की निष्पक्षता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और ऐसा तभी हो सकता है जब इनमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं हो।
पीठ ने कहा कि ये नियम आयोग के कुशल प्रशासन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।
उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी उस फैसले के दौरान की जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के निर्णय को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को रद्द कर दिया था तथा कहा था कि सीआईसी को आयोग की पीठ गठित करने का कोई अधिकार नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
इसने कहा कि इन निकायों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से काम करने की क्षमता प्रभावित होती है।