लखनऊ: 11 मार्च (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
हालांकि, पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (छल से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना) भी जोड़ दी है। इस धारा के तहत अभियुक्त को नयी जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। कांग्रेस सांसद पर पीड़िता ने सीतापुर के कोतवाली नगर में दुष्कर्म करने, धमकाने व सदोष परिरोध करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवायी है।
पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा देकर व राजनीतिक करियर में मदद का लालच देकर चार सालों तक शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका 29 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के पश्चात उन्हें जेल जाना पड़ा था।