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मंत्रालय के लिपिक को थप्पड़ मारने के मामले में अदालत ने विधायक को बरी किया

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मुंबई: 22 नवंबर (ए) यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू को 2011 में दक्षिण मुंबई स्थित राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ में एक लिपिक को थप्पड़ मारने के मामले में बरी कर दिया।

सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ए.यू. कदम ने अमरावती जिले के अचलपुर से निर्दलीय विधायक कडू को बरी कर दिया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी (पीजेपी) के प्रमुख हैं और राज्य में महायुति सरकार का समर्थन करते हैं।

शिकायत के अनुसार, कडू ने जनवरी 2011 में मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले एक लिपिक पर हमला किया था, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से पैसे की मांग की थी, जिसका नाम चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन के लिये संभावितों की सूची में था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि विधायक ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा और उसका हाथ पकड़कर उसे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी के निजी सहायक के केबिन में खींचकर ले गये। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की नियुक्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर, कडू के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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