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अदालत ने साली से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

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नयी दिल्ली: 29 सितंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

सहायक सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मीणा ने आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की।आरोपी के खिलाफ विकासपुरी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा, ‘दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जमानत आवेदन, जमानत आवेदन के जवाब और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद यह पाया गया कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर हुई दोनों के बीच बातचीत से यह पता चलता है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।’

आदेश में कहा गया कि यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा सितंबर और नवंबर 2022 में छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई।

अदालत ने कहा, ‘यह भी पाया गया है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के भाई के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है।’

अदालत ने इस शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी कि आरोपी शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को धमकी नहीं देगा और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच में शामिल होगा।

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