आगरा (उप्र), सात अगस्त (ए) आगरा की एक अदालत ने इटावा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को उपद्रव और तोड़फोड़ के एक मामले में एमपी/एमएलए के लिए विशेष न्यायालय द्वारा सुनायी गयी दो साल की कैद की सजा पर रोक लगा दी है।.
जिला न्यायाधीश विवेक संगल ने सोमवार को कठेरिया को राहत प्रदान करते हुए दो दिन पूर्व एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) के लिए विशेष अदालत द्वारा सुनाई गयी सजा पर रोक लगा दी। न्यायाधीश संगल ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तिथि तय की है।.विशेष अदालत ने पांच अगस्त को कठेरिया को 2011 के बलवा और तोडफ़ोड़ के मामले में दो साल की कैद की सजा सुनायी थी तथा उनपर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। वह केंद्र में मंत्री और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एसएसी/एसटी) आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह इटावा से भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सांसद हैं।