नयी दिल्ली, 24 मई (ए) कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली की एक अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ पाने के उद्देश्य से अदालत का रुख किया है।.
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।.अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है।
आवेदन में कहा गया है, ‘‘आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं … वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं।’’
अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी।