नयी दिल्ली, तीन नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्थित एक विश्वविद्यालय को उस सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसकी सेवा मार्च 2007 में समाप्त कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सहायक प्राध्यापक को राहत देते हुए माना कि उसकी बर्खास्तगी “अवैध” थी।
