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दिल्ली चुनाव: मतदाताओं को जूते ‘बांटने’ को लेकर भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

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नयी दिल्ली: 15 जनवरी (ए) नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर लगे आचार सहिंता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने आचार सहिंता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे।

निर्वाचन अधिकारी ने शिकायतों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र के थाना प्रभारी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

हालांकि, वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में सफाई कर्मचारियों के पैरों में जूते पहनाकर उनका सम्मान किया और जूते वितरित नहीं किए गए।

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि वर्मा के खिलाफ शिकायत के आधार पर एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1) (ए) की धारा 123 के तहत, किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट, या उम्मीदवार की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी मतदाताओं को कोई उपहार देना, वादा करना या कुछ वितरित करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है।

निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार, वकील रजनीश भास्कर ने व्हाट्सऐप के माध्यम से एक शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि नयी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार प्रवेश वर्मा मंदिर मार्ग थाने के पास वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांट रहे थे।

शिकायतकर्ता ने दो वीडियो भी सौंपे, जिनमें वर्मा कथित तौर पर महिलाओं को जूते ‘‘बांटते’’ दिख रहे हैं।

वर्मा ने एक बयान में आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने शहर को साफ रखने में कठिन परिश्रम करने वाले सफाई कर्मचारियों के पैरों में वाल्मीकि मंदिर में व्यक्तिगत रूप से जूते पहनाकर उन्हें सम्मानित किया।

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