नयी दिल्ली, 27 फरवरी (ए) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किये गये दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को यहां एक अदालत में पेश किया और उन्हें पांच दिन की हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया।.
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किये गए सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी रिमांड से संबंधित सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिये उसे सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है।
वहीं, सिसोदिया के वकील ने उन्हें हिरासत में देने की सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था