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महिला कर्मचारी ने फोन पर सांसद को ‘धमकाया’, प्राथमिकी दर्ज

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जयपुर, 28 सितंबर (ए) राजस्थान में सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन करके एक वित्त कंपनी की महिला कर्मचारी ने कथित तौर पर ना केवल धमकी दी और बल्कि उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने सांसद के हवाले से की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।.

पुलिस ने कहा कि महिला ने कर्ज की वसूली के लिए सांसद को यह फोन किया था। पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर कहा कि महिला ने दावा किया कि सांसद एक कर्जदार व्यक्ति के गारंटर है जिसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए उन्हें बाकी का कर्ज चुकाना पड़ेगा।.इस संबंध में सांसद के सहायक महेन्द्र कुमार की ओर से सीकर के दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।

दादिया थाने के सहायक उपनिरीक्षक रामावतार ने बताया कि सांसद की ओर से इस संबंध में बुधवार शाम को मोबाइल नंबर का ब्योरा दिया गया और मामला दर्ज करवाया गया है।

दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरदस्ती वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार गुरुग्राम की फाइनेंस कंपनी लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की ओर किसी महिला ने वसूली के लिये फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सांसद को धमकी दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद को किसी लोन लेने वाला का गारंटर बताकर उनसे वसूली की बात कही गई।

सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि वो किसी के गारंटर नहीं हैं और उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है। इस तरह से जो फाइनेंस कंपनी जालसाजी करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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