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भ्रष्टाचार के मामले में प्रसार भारती के छह पूर्व अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज

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नयी दिल्ली: 15 जनवरी (ए) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय के एक पूर्व उप सचिव और प्रसार भारती के छह पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला लोकपाल ने उसे भेजा था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में मंत्रालय के उप सचिव के अलावा, प्रसार भारती के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक (इंजीनियरिंग) और एक अतिरिक्त महानिदेशक (इंजीनियरिंग-मुख्यालय), दूरदर्शन केंद्र-भुवनेश्वर के दो सहायक अभियंताओं और डीडी न्यूज-दिल्ली के दो सहायक अभियंताओं को भी संदिग्धों के रूप में सूचीबद्ध किया है।लोकपाल के निर्देशानुसार, सीबीआई ने अधिकारियों के नाम या उनके खिलाफ आरोपों का खुलासा नहीं किया है।

पिछले वर्ष की गई एक शिकायत के बाद लोकपाल ने 20 दिसंबर 2024 के आदेश के जरिए सीबीआई को जांच करने को कहा था।

अधिकारियों ने बताया कि लोकपाल ने सीबीआई को लोकपाल नियमों के अनुरूप शिकायतकर्ता और प्रतिवादी लोक सेवकों (संदिग्धों) की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया है।

सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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