Site icon Asian News Service

पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिली, 17 महीने बाद जेल से रिहा होने की संभावना

Spread the love

रामपुर (उप्र): 18 फरवरी (ए) समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और रामपुर की स्वार सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है।

अदालत के इस फैसले ने वरिष्ठ सपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के लिए हरदोई जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। वह अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं।अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद खान ने मंगलवार को यहां बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में उनके मुवक्किल की जमानत मंजूर कर ली है।

वकील जुबैर अहमद खान ने बताया, ‘पिछली 10 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दिए जाने के बाद यह उनके खिलाफ लंबित एकमात्र मामला था। अब इस मामले में जमानत मंजूरी के साथ ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।’

उन्होंने बताया कि हाल में रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो अतिरिक्त आरोप जोड़ने की भी मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सोमवार को पुलिस की याचिका खारिज कर दी और जमानत पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इस बीच, कई मामलों में आरोपित पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं।

Exit mobile version