सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द किए

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 25 अप्रैल (ए) सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री के वीजा भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी।

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत में न रहे।

मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

सभी राज्य सरकारों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, दक्षेस वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए तथा आगमन पर वीजा, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री श्रेणी के वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए।

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वालों को भी 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा और जिनके पास मेडिकल वीजा है उन्हें भी 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।