Site icon Asian News Service

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई छह मार्च तक स्थगित

**EDS: SCREENGRAB FROM TWITTER VIDEO VIA @INCIndia** Akola: Congress leader Rahul Gandhi addresses a press conference during the party's 'Bharat Jodo Yatra', in Akola district, Thursday, Nov. 17, 2022. (PTI Photo)(PTI11_17_2022_000096B)

Spread the love
FacebookTwitterLinkedinPinterestWhatsapp

सुलतानपुर (उप्र): 24 फरवरी (ए) लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई वादी के वकील द्वारा हाजिरी माफी की अर्जी दिये जाने के कारण आगामी छह मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि 11 फरवरी को सुनवाई की पिछली तारीख में शिकायतकर्ता से जिरह की गई थी। जिरह पूरी होने के बाद 24 फरवरी की तारीख तय की गई थी लेकिन चूंकि शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे हाजिरी माफी मांगते हुए आज अदालत में पेश नहीं हुए इसलिए न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख छह मार्च तय की है।यह मामला साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बारे में गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा ने परिवाद दायर किया था।

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के रहने वाले मिश्रा ने 2018 में दर्ज कराये गये मामले में आरोप लगाया था कि गांधी ने वर्ष 2018 में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी जिससे उन्हें ठेस पहुंची है।

पिछले पांच वर्षों में इस मामले में कई बार कार्यवाही हुई, लेकिन गांधी अदालत में पेश होने में विफल रहे। दिसंबर 2023 में वारंट के बाद गांधी अदालत में पेश हुए। फरवरी 2024 में कांग्रेस नेता ने समन का पालन किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के मुचलकों पर जमानत दे दी।इसके बाद अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया, जो कई बार स्थगन के बाद आखिरकार 26 जुलाई 2024 को पूरा हुआ। गांधी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।

FacebookTwitterWhatsapp
Exit mobile version