प्रयागराज: चार सितंबर (ए) मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई 23 सितंबर तक के लिए टाल दी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है।इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा था कि यह वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है।
यह वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए दायर किया गया है।
यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है।