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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई सात जून को

**EDS: SCREENGRAB FROM TWITTER VIDEO VIA @INCIndia** Akola: Congress leader Rahul Gandhi addresses a press conference during the party's 'Bharat Jodo Yatra', in Akola district, Thursday, Nov. 17, 2022. (PTI Photo)(PTI11_17_2022_000096B)

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सुलतानपुर (उप्र): 27 मई (ए) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर वाद की अगली सुनवाई अब सात जून को होगी।

राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार को बताया कि मामले की सुनवाई आज होनी थी लेकिन उन्होंने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर बताया था कि उनके मुवक्किल लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने के कारण अदालत में हाजिर हो पाने में असमर्थ हैं।राहुल के खिलाफ भाजपा नेता विजय मिश्रा ने छह साल पहले मानहानि के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।

इस बीच याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के वकील की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अदालत में पेश होने से कतरा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस पर ‘एमपी-एमएलए’ अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने राहुल के वकील को आखिरी मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई सात जून को नियत की है।

अदालत ने पिछले साल दिसम्बर में राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में राहुल अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर 20 फरवरी को अदालत में हाजिर हुए थे और उन्हें जमानत मिल गयी थी।

मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरू में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की एक टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि ‘‘भाजपा ईमानदारीपूर्ण और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में ‘आरोपी’ है।’’

राहुल गांधी ने जब यह टिप्पणी की थी तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।

गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था।

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