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बेटी अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखती है तो खर्च की हकदार नहींः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 17 मार्च (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती है तो वह अपने पिता से किसी भी तरह के खर्च की हकदार नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने दोनों पक्षों के बीच विवाह टूटने से जोड़े को तलाक का फरमान सुनाते हुए फैसला सुनाया।
शीर्ष अदालत ने पति को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 10 लाख रुपये की लागत जमा करने का निर्देश दिए हैं। यह राशि दो महीने के भीतर न्यायालय में जमा की जानी है जो अपीलकर्ता पत्नी को जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जमा की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए राशि की मांग नहीं की जाती है, तो इसे 91 दिनों की अवधि के लिए एफडीआर अर्जित ब्याज में रखा जाएगा, जिसे नवीनीकृत रखा जाएगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक ​​बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चे का सवाल है, उसके दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती और उसकी उम्र करीब 20 साल है। “वह अपना रास्ता चुनने की हकदार है, लेकिन फिर अपीलकर्ता शिक्षा के लिए राशि की मांग नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि बेटी किसी भी राशि की हकदार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। हम अभी भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर प्रतिवादी बेटी का समर्थन करना चाहता है, तो उसे गुजारा भत्ता दे सकता है। गौरतलब है कि 1998 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दंपति की शादी हुई और 2001 में एक बेटी का जन्म हुआ था।
पति ने कोर्ट में दावा किया है कि बेटी अपनी मां और अपीलकर्ता (पिता) के साथ नहीं बल्कि उसके पिता के घर में दिसंबर 2002 में उसके निधन के बाद से रह रही है। फिर उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन इसे 2004 में डिफॉल्ट पर खारिज कर दिया गया था। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अक्टूबर 2004 में उसे ससुराल से निकाल दिया और दहेज की मांग की। बेटी जन्म से ही प्रतिवादी के साथ रह रही है और इस तरह पत्नी ने तलाक की अर्जी मांगी थी।

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