गाजीपुर,30 अगस्त (ए)। जिला पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 4.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को मंगलवार को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 02 अगस्त 2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद विवेचक थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संतुति दिनांक 28 अगस्त 2022 को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित अपने सहयोगी जफर उर्फ चन्दा पुत्र नसर निवासी सदर रोड मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की कस्बा मुहम्मदाबाद मौजा चकरसीद जफरपुरा शहरी तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में स्थित आराजी न0 194/1 के कुल रकबा 0.939 में से रकबा 0.1885 हेक्टेयर भूमि, अनुमानित कीमत 4.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना व अभिलेख तैयार कराकर सहयोगी जफर उर्फ चन्दा पुत्र नसर के नाम कर देने से सम्बन्धित उपरोक्त अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा मुनादी कर कुर्क किया गया।
माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसूफपुर मुहम्मदाबाद पर 58 तथा जफर उर्फ चन्दा पुत्र नसर निवासी सदर रोड मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर पर एक दर्जन अपराधिक अभियोग दर्ज हैं।