गाजीपुर,16 सितम्बर (ए)। अपराधियों के विरुद्ध जनपद में अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत
गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों मुख्तार अंसारी, शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी व अफजाल अंसारी द्वारा अपने-अपने परिवारिजन के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल लगभग 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) रुपये की अचल भू-सम्पत्ति को शुक्रवार को कुर्क किया गया।
बताते चलें कि माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा तेरह सितम्बर 2022 को कुर्की आदेश पारित किया गया था।
कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 986 विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी,अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी तथा काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी पुत्र हसनैन कुरैशी दर्जी मुहल्ला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के द्वारा अपने परिवारिजन के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी भू-सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है।
कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति में अभियुक्त आईएसआई 191 मुख्तार अंसारी के मकान नं0 130 का निर्माण कराया गया है। नवनिर्मित मकान 296 वर्ष 1990-91 में दर्ज जिसकी कुल सरकारी/बाजारी कीमत पच्चीस लाख ग्यारह हजार रुपये और अभियुक्त अफजाल अंसारी के आराजी सं0 403 रकबा 0.033 हेक्टेयर, आराजी सं0 405 रकबा 0.075 हेक्टेयर, आराजी सं0 407 रकबा 0.086 हेक्टेयर, आराजी सं0 402 रकबा 0.097 हेक्टेयर, आराजी सं0 408 रकबा 0.255 हेक्टेयर कुल में से 0.132 हेक्टेयर = कुल रकबा 0.326 हेक्टेयर की कुल सरकारी कीमत 69लाख 68 हजार 5सौ रुपये तथा बाजारू कीमत एक करोड़ पचासी लाख रुपये और अभियुक्त काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी के भूखण्ड संख्या 30A में कुल 42 वर्ग मीटर क्रयशुदा जमीन भूखण्ड संख्या 30A में कुल 123.264 वर्ग मीटर क्रयशुदा जमीन की कुल सरकारी कीमत 14लाख50 हजार रुपये जिसकी बाजारु कीमत चालीस लाख रुपये है।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गैंग लीडर आईएसआई 191 मुख्तार अंसारी पर 58,
अफजाल अंसारी पर 7 तथा काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी के विरुद्ध तीन
अभियोग पंजीकृत हैं।