व्यक्ति को अपनी पसंद का नाम रखने का संविधान के तहत अधिकार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज May 31, 2023May 31, 2023Asia News ServiceSpread the loveप्रयागराज(उप्र), 31 मई (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ), अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्ति को अपनी पसंद का नाम रखने या अपनी पसंद के अनुसार नाम बदलने का अधिकार है।.