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लखनऊ के डीएम व अन्य पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

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नयी दिल्ली: 11 सितंबर (ए) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लखनऊ के जिलाधिकारी, लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण पर उसके निर्देशों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अधिकरण उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूजल की कमी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था।अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने चार सितंबर को पारित आदेश में कहा कि अधिकरण ने पहले संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल भी शामिल थे। पीठ ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वकीलों की दलीलों पर गौर करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगने संबंधी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

अधिकरण ने कहा, ‘‘नोटिस की तामील के बावजूद लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी, लखनऊ आज उपस्थित नहीं हुए। इसलिए, अधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने और मामले में सहयोग नहीं करने के लिए उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।’’

अधिकरण ने कहा कि जुर्माना राशि दो सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए।

अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर तय की।

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