लखनऊ,30 जनवरी(ए)। यूपी के गोरखपुर जिले के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2022 के अप्रैल माह में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी गई है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के सबूत मिलने के बाद एनआईए-एटीएस की विशेष अदालत ने सोमवार को उसे दोषी करार देते हुए फांंसी की सजा सुनाई।
अप्रैल 2022 में गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने धारदार हथियार से पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास को मौके पर ही पकड़ लिया गया था।
जांच के दौरान अहमद मुर्तजा अब्बास के आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी संबंध होने के प्रमाण मिले थे। इस मामले में लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ। सजा के घोषणा के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई और पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई।
बता दें कि अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय मिश्र उस समय मंदिर के मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे। घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी। पुलिस ने अहमद मुर्तजा अब्बास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन वह खुद को मानसिक बीमार बताता रहा। हालांकि अदालत को उसके मानसिक बीमार होने के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले।
