प्रयागराज (उप्र): 30 जनवरी (ए) मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई टाल दी और इस वाद की पोषणीयता के संबंध में आवेदन पर सुनवाई की अगली तिथि 22 फरवरी, 2024 तय की।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि वाद की पोषणीयता के संबंध में आवेदन इस बीच दाखिल किया जाना है और अगली तिथि पर अदालत इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।इससे पूर्व, 17 जनवरी, 2024 को अदालत ने हिंदू पक्ष को मुस्लिम पक्ष द्वारा वाद की पोषणीयता के संबंध में दाखिल आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। उस दिन, उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की प्रति इस अदालत को सौंपी गई थी जिसमें अधिवक्ता आयोग के गठन संबंधी 14 दिसंबर, 2023 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2023 को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी।
इससे पूर्व, अदालत ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 वादों को समेकित करने का निर्देश दिया था क्योंकि ये समान प्रकृति के हैं।