इंदौर (मध्यप्रदेश), 31 जनवरी (ए) । मध्यप्रदेश में इंदौर की एक अदालत ने शहर के मेघदूत उपवन के सौंदर्यीकरण में 33.60 लाख रुपये के घोटाले में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और स्थानीय निकाय के पूर्व अधिकारियों समेत नौ लोगों को मंगलवार को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। .
अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की ओर से वर्ष 2008 में दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने जिन लोगों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, उनमें इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के तीन तत्कालीन पार्षद-सूरज कैरो, राजेंद्र सोनी और कैलाश यादव शामिल हैं।.
गौरतलब है कि मामले के मुजरिमों में से एक कैरो फिलहाल भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। अधिकारी के मुताबिक मामले में एक ठेकेदार केशव पंडित के साथ ही आईएमसी के तत्कालीन अधिकारियों – सुरेश कुमार जैन, अमानुल्लाह खान, विद्यानिधि श्रीवास्तव, ऋषि प्रसाद गौतम और जगदीश डगांवकर – को भी तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि मामले में अदालत से सजा पाने वाले ये सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस को जांच में पता चला कि मुजरिमों ने शहर के मेघदूत उपवन के सौंदर्यीकरण के लिए पहले से हो चुके कामों को फर्जीवाड़े के जरिये दोबारा किया जाना दिखाया और इस मद में अलग-अलग ठेकेदारों को भुगतान कराते हुए आईएमसी के सरकारी खजाने को 33.60 लाख रुपये का चूना लगाया।