प्रतापगढ़,(राजस्थान),08 अप्रैल(एएनएस)। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्टेट अनुपमा जोरवाल ने कहा कि लोक जीवन एवं स्वास्थ्यके खतरे को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किया जायेगा। जिला कलक्टरएवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं राज्य सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेशमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय की नगरीय सीमाओं में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक काॅम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 7 बजे तक बंद कर दिए जाएं ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि रात्रि कालीन कर्फ्यू में आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शाॅप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, बस स्टेण्ड से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोड़िग एवं अनलोड़िग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, रेस्टोरेन्ट (केवल टेक अवे एवं डीलिवरी), सभी संस्थाओं/संगठनों जिनको रात्रिकालीन छूट प्रदान की गई है, उनके द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन किया जाएं। उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रवर्तन दल (जेईटी) द्वारा इस संबंध मे सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षणकिया जाएगा और यदि कोई संस्था/संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है तो संस्था/संगठन कोसील किया जाएं। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिला मजिस्टेट का यह आदेश 8 अप्रैल 2021 को सांयकाल 8 बजे से लागू होकर 19 अप्रैल 2021 तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पूर्व हो प्रभावशाली रहेगा।