राष्ट्रपति ने आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 18 फरवरी (ए) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।जैन (60) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई थी।

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘‘पर्याप्त सबूतों’’ के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। बीएनएसएस की धारा 218 लोक सेवकों और न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमे से संबंधित है। यह आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए कथित अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप लगाने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है।

सूत्रों ने बताया कि अब ईडी एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल कर अदालत को राष्ट्रपति द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में सूचित करेगा।

ईडी ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन का मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जब जैन को ईडी की हिरासत में लिया गया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य विभाग थे। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।