नयी दिल्ली, तीन जनवरी (ए)।उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए, समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) या सीबीआई से कराने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही कहा कि बाजार नियामक सेबी व्यापक जांच कर रहा है।
