Site icon Asian News Service

सांसद प्रज्वल रेवन्ना की संलिप्तता वाले कथित ‘सेक्स स्कैंडल’ की जांच के लिए एसआईटी गठित

Spread the love

बेंगलुरु: 28 अप्रैल (ए) कर्नाटक सरकार ने जनता दल (सेक्युलर) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की संलिप्तता वाले कथित ‘सेक्स स्कैंडल’ की जांच के लिए रविवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया।कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी द्वारा सरकार को एक पत्र लिखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया।

रेवन्ना (33) हासन लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ। जद(एस) पिछले साल सितंबर में राजग में शामिल हो गया था।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की तीन सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) बिजय कुमार सिंह करेंगे।

अन्य दो सदस्य, सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुमन डी. पेनेकर और मैसुरु की पुलिस अधीक्षक सीमा लाटकर हैं।

एसआईटी को शीघ्र अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

प्रज्वल की संलिप्तता वाले कुछ वीडियो क्लिप का हाल के दिनों में हासन में प्रसार किया गया है।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एसआईटी गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने शनिवार देर रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो मामले में एक विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया है।’’

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पुलिस के पास यह सूचना है कि विधायक एवं पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे प्रज्वल देश छोड़कर चले गए हैं।

डॉ. चौधरी ने बृहस्पतिवार को सिद्धरमैया और राज्य के पुलिस प्रमुख आलोक मोहन को पत्र लिख कर, हासन में प्रसारित किये जा रहे वीडियो की जांच कराने की मांग की थी।

प्रज्वल ने अपने चुनाव एजेंट के जरिये अधिकारियों के समक्ष यह शिकायत दायर की कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है और चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने के लिए इसका प्रसार किया जा रहा है।गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उनके (प्रज्वल के) विदेश चले जाने के मामले में, एसआईटी उन्हें वापस लाने और जांच जारी रखने के लिए जिम्मेदार होगी। हम एसआईटी से नहीं कहेंगे कि जांच कैसे करनी है।’’

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, ‘‘…हमारा सिर शर्म से झुक गया है।’’ शिवकुमार, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने मीडिया में देखा कि वह ‘भाग’ गए हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है। यह शर्म का विषय है। वह एक सांसद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं। वह उसी सीट से सांसद हैं जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था।’’

एसआईटी पर सरकार के आदेश में कहा गया है कि यौन अपराध को अंजाम देने वालों, इसका वीडियो बनाने वाले और फिर इसे सार्वजनिक करने वाले लोगों को जांच के दायरे में शामिल किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि होलेनरासीपुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से कुछ बोलना, इशारा या हरकत करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी एसआईटी विस्तार से जांच करेगी।’’

आदेश के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में दर्ज इस घटना से जुड़े सभी मामले एसआईटी को हस्तांतरित किए जाएं, जो जांच के दौरान सीआईडी के संसाधनों का उपयोग करेगी।

Exit mobile version