यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश, प्रत्येक जिले में एक ही चरण में होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 16 मार्च (ए)। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जारी तैयारियो के बीच मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में एक ही चरण में चुनाव करवाया जाएगा।
आयोग के अनुसार, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चार चरणों में जनपदवार चरणों का निर्धारण कर पूरी कराई जाएगी। इसके तहत एक जनपद के सभी विकास खंडों का निर्वाचन एक ही चरण में पूरा कराया जाएगा।
आयोग के दिशा-निर्देश जो जारी किए गए हैं:-

  • प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक जिले का ही निर्वाचन कराया जाएगा। यदि किसी मंडल में जनपदों की संख्या चार से अधिक है तो किसी एक चरण में दो जनपदों में निर्वाचन एक साथ सम्पन्न कराया जाएगा।
  • यदि किसी मंडल में चार से कम जनपद हैं तो उस मंडल में यथा स्थिति दो या तीन चरणों में निर्वाचन सम्पन्न कराए जाएंगे।
  • पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त तीन मतदान अधिकारी होंगे।प्रत्येक मतदान स्थल पर तीन मतपेटी के स्थान पर दो मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रतीक आवंटन के बाद यदि किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं तो उन मतदान स्थलों के लिए तीन मत पेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
    एक मतपेटी में चारों पदों के मतपत्रों में डाला जाएगा। एक मतपेटी भरने के पश्चात दूसरी मतपेटी प्रयोग में लाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी को यदि लगता है कि तीसरी मतपेटी की आवश्यकता पड़ सकती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्बंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया जाएगा और संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त मतदान स्थल पर मतपेटी उपलब्ध कराई जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दिवस में अपने सेक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पास मतपेटी पर्याप्त मात्रा में वाहन में रखेंगे।
    कार्मिकों का आकलन मतदान स्थलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाएगा
  • पोलिंग पार्टी के लिए कार्मिकों का आकलन मतदान स्थलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मतदान स्थलों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक के आधार पर आकलन किए जाने के निर्देश थे। उक्त आकलन पोलिंग पार्टी में लगने वाले कार्मिकों जैसे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को उनके ग्रेड पे के आधार पर किया जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी अधिकारी की ड्यूटी उससे निम्न पद के कार्मिक के अधीन न लगें।
    जनपद में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता के लिए ईएसडी साफ्टवेयर में प्री- एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें ग्रेड-पे की रेंज चुनकर पोलिंग पार्टी में नियुक्त होने वाले कार्मिकों का सटीक आकलन किया जा सकेगा।