सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को स्कूल सुरक्षा पर केंद्र का दिशानिर्देश अधिसूचित करने का निर्देश

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 24 सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देश अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ गैर सरकारी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ (बीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में जारी दिशानिर्देशों को लागू करने का अनुरोध किया गया था।गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने कहा कि आज तक केवल पांच राज्यों ने केंद्र के 2021 के ‘स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश’ को अधिसूचित किया है।

पीठ ने वर्ष 2019 की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिका में उन अभिभावकों की आशंका को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।

याचिका में कहा गया है, ‘‘दिशानिर्देशों का उद्देश्य और लक्ष्य, सभी बच्चों को हर प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक कल्याण की गारंटी देने के लिए एक व्यापक कानून बनाना है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना इन दिशानिर्देशों का घोषित उद्देश्य है, इसलिए यह जरूरी है कि इसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।’’