नयी दिल्ली: 13 नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने हाल में चलन में आए ‘बुलडोजर न्याय’ की तुलना अराजकता की स्थिति से की और देशभर के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाए तथा प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए।
