नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने में 1,173 दिनों की अत्यधिक देरी करने एवं ‘गलत विवरण’ देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि सरकार की ओर से मुकदमे को ‘इतने हल्के’ में नहीं लिया जा सकता है।.
शीर्ष अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के मामलों को सरसरी तौर पर दायर किया जाता है, इसीलिए याचिकाएं खारिज की जाती हैं।.
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के मामले सतही तौर पर दायर किए जाते हैं, ताकि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी का प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा सके। हम इस तरह की प्रथा को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना आवश्यक समझते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य ने हाईकोर्ट के मई 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जौनपुर की एक महिला को सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई उसकी भूमि के मुआवजे में वृद्धि की गई थी। शीर्ष कोर्ट ने 12 दिसंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1,173 दिन के बाद याचिका दायर की गई है और इस प्रकार यह निर्धारित अवधि से अधिक होने के कारण प्रतिबंधित है।