नयी दिल्ली, 31 अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बारुदी सुरंग विस्फोट के कारण अपना पैर गंवाने वाले भारतीय थल सेना के एक पूर्व सिपाही की विधवा को भूमि का कब्जा देने संबंधी मामले से निपटने के राजस्थान उच्च न्यायालय के तरीके को ‘‘पूरी तरह से अनुचित’’ करार दिया है।
