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यूपी निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई टली, शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई

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लखनऊ, 22 दिसम्बर (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की मांग थी कि मामला जल्द निस्तारित किया जाए। 
समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को नियत की थी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कोर्ट से इस मामले को जल्द निस्तारित करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बहस के दौरान बुधवार को याचियों की ओर से दलील दी गई कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। 

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