उत्तर प्रदेश में यौन शोषण के आरोप में प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, निलंबन

राष्ट्रीय
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हाथरस: 16 मार्च (ए) उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक निजी महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा एक प्रोफेसर के खिलाफ कथित तौर पर यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि वहीं महाविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है।पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि ‘सेठ फूलचंद्र बागला डिग्री कॉलेज’ में भूगोल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रजनीश के खिलाफ 13 मार्च को पुलिस ने एक अज्ञात शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की।उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर लड़कियों के यौन शोषण में शामिल था।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं कालेज के सचिव प्रदीप कुमार बागला ने आरोपी शिक्षक के निलंबन आदेश में कहा, “प्राचार्य द्वारा मुझे सूचित किया गया कि हाथरस गेट थाना में आपके (प्रोफेसर) खिलाफ 13 मार्च को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (दुष्कर्म), 68 (अधिकार का दुरुपयोग कर गैर सहमति से यौन संबंध), 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज हुई है।”

उन्होंने आदेश में कहा, “प्राथमिकी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला अति गंभीर दिखाई देता है इसलिए आपको महाविद्यालय की सेवाओं से निलम्बित किया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकरण के कारण महाविद्यालय की छवि धूमिल और कलंकित हो रही है तथा शहर में भी इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की व्यापक चर्चाएं हो रही है।”

प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की शिकायत महिला आयोग सहित अन्य एजेंसियों से भी की गयी है।

वहीं आरोपी शिक्षक ने बताया कि वह इस तरह की शिकायत पिछले 18 महीने से झेल रहे हैं और कई बार जांच भी हो चुकी है।