नयी दिल्ली, 28 नवंबर (ए) प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि कई देशों के शीर्ष न्यायाधीश इस बात पर सहमत हैं कि कानूनी सहायता का अधिकार ‘जल्द से जल्द’ शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसी आरोपी की गिरफ्तारी से पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए।.
